गैंगरेप का केस: 2 सेवानिवृत्त शिक्षकों को 20 साल की जेल, अदालत ने 15 महीने और 18 दिनों के अंदर फैसला सुनाया

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक पॉक्सो अदालत ने मार्च 2022 में नौ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार के आरोप में दो सेवानिवृत्त शिक्षकों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक 72 वर्षीय राजकुमार शर्मा, लड़की के इलाके में एक स्कूल चलाते थे। वह स्कूल के प्रिंसिपल थे और 65 वर्षीय एक अन्य सेवानिवृत्त शिक्षक उदयपाल धीमान वहां पढ़ाते थे।

उन्होंने 2 मार्च, 2022 को नाबालिग के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद, उनके खिलाफ नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। वकील ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया।

लड़की की गवाही और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 15 महीने और 18 दिनों के भीतर फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करने वाले विशेष अतिरिक्त सत्र अदालत (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश बाबूराम ने प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लड़की के पिता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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